SponsorMap team द्वारा · अंतिम अपडेट 2026-06-01
Skills in Demand वीज़ा में सबसे बड़े सुधारों में से एक यह है कि अब हर होल्डर को स्थायी निवास (PR) का स्पष्ट रास्ता मिला है। मुख्य रास्ता Employer Nomination Scheme (उपवर्ग 186) है।
आधिकारिक स्रोत: Employer Nomination Scheme (subclass 186) — Department of Home Affairs ↗
Temporary Residence Transition स्ट्रीम के माध्यम से 186 के लिए पात्र होने के लिए, आपको आमतौर पर अपने नामांकित व्यवसाय में अपने स्पॉन्सरिंग नियोक्ता के साथ कम से कम दो वर्ष पूर्णकालिक काम करना होगा। यह नवंबर 2025 के बदलाव से तीन वर्ष से घटाया गया। अप्रैल 2026 से पहले पुरानी TSS 482 वीज़ा पर बिताया गया समय आमतौर पर इसमें गिना जाता है।
उपवर्ग 186 स्थायी निवास है — आप और आपका परिवार अनिश्चित काल के लिए ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, Medicare का उपयोग कर सकते हैं, और पात्र होने पर बाद में नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
चूँकि Specialist Skills होल्डर उच्च-आय सीमा से अधिक कमाते हैं और स्ट्रीम में व्यापक व्यवसाय पात्रता है, इसलिए यह PR का सबसे सुगम रास्ता है। लेकिन CSOL व्यवसायों में Core Skills होल्डरों के लिए भी एक स्पष्ट, परिभाषित रास्ता है।
आपका PR रास्ता नामांकित भूमिका में अपने स्पॉन्सर के साथ रोज़गार में बने रहने पर निर्भर करता है, इसलिए नियोक्ता के साथ संबंध महत्वपूर्ण है। योजना बनाने से पहले हमेशा Department of Home Affairs या किसी पंजीकृत migration agent के साथ वर्तमान आवश्यकताओं की पुष्टि करें।
इस गाइड के बारे में
यह गाइड SponsorMap team द्वारा रखा जाता है और आधिकारिक ऑस्ट्रेलियाई सरकारी स्रोतों के विरुद्ध समीक्षा की जाती है। SponsorMap का कंपनी डेटा Department of Home Affairs की अनुमोदित स्पॉन्सर सूची से आता है। वीज़ा नियम और आंकड़े Department of Home Affairs पर आधारित हैं और बदलने पर अपडेट किए जाते हैं। यह सामान्य जानकारी है, आव्रजन सलाह नहीं — हमेशा Department of Home Affairs या किसी पंजीकृत migration agent के साथ अपनी स्थिति की पुष्टि करें।
यह केवल सामान्य जानकारी है, आव्रजन या कानूनी सलाह नहीं। नियम बदलते हैं — हमेशा Department of Home Affairs या किसी पंजीकृत migration agent (MARA) से सत्यापित करें।
अंतिम अपडेट: 2026-06-01 · Australian Department of Home Affairs